85+ वर्ष के वरिष्ठ मतदाताओं एवं 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं हेतु डाक मत पत्र के माध्यम से ‘होम वोटिंग’ की सुविधा उपलब्ध



85+ वर्ष के वरिष्ठ मतदाताओं एवं 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं हेतु डाक मत पत्र के माध्यम से ‘होम वोटिंग’ की सुविधा उपलब्ध

◆जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त,धनबाद ने जिला के मतदाताओं से किया शत प्रतिशत मतदान करने की अपील

■DHANBAD:(धनबाद) 85+ वर्ष के अधिक वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग नागरिकों के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से ‘होम वोटिंग’ की अतिरिक्त सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उपरोक्त श्रेणी के योग्य मतदाता दिनांक 27 अक्टूबर 2024 तक अपना प्रपत्र 12D भरकर बीएलओ के माध्यम से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं।

■उक्त के आलोक में सभी बीएलओ को एक रजिस्टर, प्रपत्र 12D एवं प्राप्ति रसीद सभी निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध की गई है। ऐसे श्रेणी के सुयोग्य मतदाताओं द्वारा प्रपत्र 12D भरकर निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र कोषांग को प्राप्त हो रहा है।

■अतः ऐसे सुयोग्य मतदाता जो पोस्टल बैलट के माध्यम से होम वोटिंग करना चाहते हैं वह अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर प्रपत्र 12D प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने धनबाद जिला के सभी छः विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपने-अपने शत प्रतिशत मत का प्रयोग करें।

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